बिहार सरकार की मुख्यमंत्री निशक्तता योजना एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो राज्य के निशक्त व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत, 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले किसी भी आय एवं आयु वर्ग के व्यक्ति को प्रतिमाह 400 रुपये की पेंशन प्रदान की जाती है।
इस योजना का उद्देश्य राज्य के निशक्त व्यक्तियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली पेंशन से निशक्त व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है।
मुख्यमंत्री निशक्तता योजना के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:
आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
आवेदक की विकलांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री निशक्तता योजना के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट आदि)
निवास प्रमाण (राशन कार्ड, बिजली बिल, पानी का बिल आदि)
विकलांगता प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री निशक्तता योजना के लिए आवेदन पत्र बिहार समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन पत्र को संबंधित जिला समाज कल्याण कार्यालय में जमा किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री निशक्तता योजना के लाभार्थियों को पेंशन की राशि उनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है।
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